नई दिल्ली, मार्च 19 -- मद्रास हाई कोर्ट का कहना है कि अगर महिला अपनी मर्जी से किसी और के साथ गई, तो हेबियस कॉर्पस के तहत इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। दरअसल, याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद भी पत्नी को वापस लाने के प्रयास नहीं किए गए हैं। इसके बाद उसने पत्नी को वापस लाने की मांग अदालत से की थी। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने कहा कि जो साथी अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर गया है, उसे वापस लाने के लिए हेबियस कॉर्पस पिटीशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हेबियस कॉर्पस पिटीशन का मतलब ऐसी अदालती याचिका है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हिरासत में रखा गया हो। याचिका पर जस्टिस ए आनंद वेंकटेश और जस्टिस पी धनबल की बेंच सुनवाई कर रही थी। एस मुरुगन ...