कानपुर, मई 2 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके साथियों पर दर्ज रंगदारी मामले में शनिवार को आरोप नहीं तय हो सके। मामले में एक आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने आरोप मुक्ति (डिस्चार्ज) का प्रार्थना पत्र देने के लिए समय मांगा। इस पर न्यायालय ने 11 मई की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम के न्यायालय में हो रही है। भाजपा नेता रवि सतीजा ने अखिलेश दुबे और उसके साथियों पर पॉक्सो एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाकर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाते हुए बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अखिलेश दुबे, आयुष मिश्रा उर्फ लवी और शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू के खिलाफ पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है। हालांकि छह माह से चल रही सुनवाई के बाद भी आरोप तय नहीं हो सके हैं। इस मामले में अखिलेश दुबे को दो माह पहले सुप्रीम कोर्ट से जमान...