जमशेदपुर, सितम्बर 19 -- नक्शा विरुद्ध निर्माण और अतिक्रमण मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर अक्षेस को चार सप्ताह के भीतर एक नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है। 17 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। प्रतिवादी-जेएनएसी को निर्देश दिया गया है कि वह अतिक्रमणकारियों और उन भवन स्वामियों के विरुद्ध उठाए गए कदमों के संबंध में आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक नया हलफनामा दाखिल करे, जिन्होंने अनधिकृत निर्माण किया है। हलफनामा सारणीबद्ध रूप में दाखिल किया जाए। इसके अतिरिक्त, जेएनएसी उन भवनों का विवरण भी प्रस्तुत करे, जिन्हें पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं और उन भवनों का विवरण भी, जिन्हें ये प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किए गए हैं और फिर भी उन्हें पानी और बिजली के कनेक्शन...