नई दिल्ली, जून 3 -- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के वर्कर जोबनप्रीत की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया है। हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जोबनप्रीत को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। जोबनप्रीत को मजीठा थाने से छुड़ाने के आरोप में ही मजीठिया पर केस दर्ज हुआ था। पंजाब पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था। मजीठिया की विधायक पत्नी गनीव कौर ने कहा कि सरकार उनके खिलाफ एलओसी जारी कर ड्रामा कर रही है। मजीठिया ने पहले ही दूसरे मामले में अपना पासपोर्ट सरेंडर किया हुआ है। ऐसे में विदेश जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अकाली दल ने याचिका दायर कर जोबनप्रीत की गिरफ्तारी को चुनौती दी और मजीठिया की गिरफ्तारी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी।मजीठिया के वकीलों को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने के आदेश ...