नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से कहा कि वह राज्य में हुए एसआईआर के बाद तैयार अंतिम मतदाता सूची से बाहर रखे गए 3.66 लाख मतदाताओं का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। अदालत ने यह निर्देश चुनाव की तारीख घोषित होने के एक दिन बाद आई है। शीर्ष अदालत ने मौखिक तौर पर कहा कि इस बात को लेकर कुछ भ्रम है कि अंतिम सूची में जोड़े गए मतदाता, उन मतदाताओं की सूची से हैं, जिन्हें पहले ड्राफ्ट सूची से बाहर कर दिया गया था या फिर ये बिल्कुल नए नाम हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ ने निर्वाचन आयोग को अंतिम मतदाता सूची से बाहर रखे गए मतदाताओं की जानकारी गुरुवार को पेश करने का निर्देश दिया। उस दिन मामले की विस्तार से सुनवा...