सहारनपुर, जून 12 -- सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर इकाई द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर रेलवे रोड स्थित स्थानीय व्यापार मंडल कार्यालय पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण दत्त, महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा तथा महामंत्री सरदार सुरेंद्र मोहन सिंह चावला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण दत्त ने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी दुकान, फैक्ट्री या प्रतिष्ठान में कार्य पर रखना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना और तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यह भी पढ़ें- बाल श्रम कराते पाए जाने पर 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास उन्हों...