उन्नाव, फरवरी 26 -- उन्नाव। जिला एवं अपर सत्र न्यायालय ने युवती को अंग भंग करने के आरोपी प्रेमी को मुकदमे की अंतिम सुनवाई में दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोषी प्रेमी को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर बीस हजार रुपये अर्थदंड़ जुर्माना भी लगाया है। बेहटा मुजावर थानाक्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 12 मार्च 2024 को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि बेहटामुजावर थानाक्षेत्र के फतेहपुर गांव के मजरा गौरिया कला निवासी रिंकू से उसकी बेटी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब उसने बेटी की शादी कहीं और तय की तो रिंकू ने एक दिन बेटी को मिलने के लिए खेत पर बुलाया और शादी करने की जिद करने लगा। बेटी के मना करने पर पास रखे खुरपे से उसने उसका हाथ काट दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी रिंकू को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन एसएचओ इंद्रपाल सिंह न...