अररिया, सितम्बर 21 -- आरोपी को एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा जुर्माना नही देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रॉयल के तहत साढ़े चार साल पूर्व लगभग 603 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-01 के न्यायधीश शेफाली नारायण ने आरोपी को 06 वर्ष की सज़ा सुनाई है। वही, आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नही करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। यह सजा उत्पाद स्पेशल 105/2021 अररिया (बैरगाछी) थाना कांड संख्या 91/2021 मे किया गया। सज़ा पाने वाला आरोपी मधेपुरा जिले के परमानंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भटर दाहा वार्ड 05 का रहनेवाले 35 वर्षीय मलेश शर्मा पिता मंगू शर्मा है। सरकार की ओ...