गाज़ियाबाद, जनवरी 5 -- गाजियाबाद, प्रमुख संवादाता। थाना अंकुर विहार क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जिला कारागार में बंद आरोपी इरफान की जमानत याचिका विशेष पॉक्सो कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और आरोपी को जमानत पर रिहा करने का कोई ठोस आधार नहीं बनता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश नीरज गौतम की अदालत में आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने कहा कि पीड़िता बालिग है, आरोपी के खिलाफ कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है और न ही उससे कोई बरामदगी हुई है। साथ ही एफआईआर दर्ज कराने में देरी का भी हवाला दिया गया। वहीं अभियोजन पक्ष और विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता की उम्र घटना के समय करीब 17 वर्ष थी, जिससे वह कानूनन नाबालिग की श्...