नई दिल्ली, जुलाई 14 -- आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के लगभग छह साल बाद पूर्व स्थानीय पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को राहत तो मिली है, लेकिन खालीपन का गहरा एहसास अब भी उन्हें परेशान कर रहा है। इस फैसले ने अंकित शर्मा के परिवार की दर्दनाक यादें ताजा कर दी हैं। अंकित शर्मा का परिवार अब उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास स्थित अपने पैतृक घर में नहीं रहता है। शर्मा के परिवार का कहना है कि उनका दर्द पहले की तरह ही ताजा है। आरोप लगाया कि अंकित को हिंदू होने के कारण निशाना बनाया गया था। इससे पहले सोमवार को जज प्रवीण सिंह की अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे के दौरान अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, हसीन उर्फ ​​...