खगडि़या, सितम्बर 6 -- खगड़िया। विधि संवाददाता जिले के मानसी थाना क्षेत्र के राजाजान (धर्मचक) गांव में 17 नवंबर 2024 को हुए चर्चित अंकित कुमार हत्याकांड में आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। खगड़िया व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश, उत्पाद न्यायालय प्रथम श्री पुष्पम कुमार झा ने शनिवार को मामले के मुख्य अभियुक्त अर्जुन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं उत्पाद अधिनियम की धारा के तहत पांच वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि 17 नवंबर 2024 को राजाजान (धर्मचक) गांव गोलियों की आवाज से दहल उठा था। अपराधियों ने पूर्व उपप्रमुख अशोक कुमार पोद्दार और उनके पुत्र अंकित कुमार को नि...