बस्ती, अप्रैल 30 -- बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। शहर के एक मोहल्ले में सेक्स रैकेट चलाने की आरोपी महिला की जमानत हाईकोर्ट इलाहाबाद ने खारिज कर दी है। जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध वादी पक्ष के अधिवक्ता केएल तिवारी ने किया। जुलाई 2023 का मामला तब सुर्खियों में आया था, जब पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस टीम जांच करने मोहल्ले में पहुंची थी। जांच में इस प्रकरण का खुलासा हुआ था। कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर महिला आरोपी को जेल भेज दिया था।छावनी थानाक्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी के पिता ने तहरीर देकर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उनकी बेटी अपनी दीदी के घर अयोध्या जाने के लिए प्राइवेट बस पर बैठी थी। आरोप लगाया कि बस में मौजूद दो लोगों ने पानी में कोई पाउडर मिलाकर उसे पिला दिया था। बेहोश होने पर अयोध्या की बजाय बस्ती पहुंचा दिया। यहां ...