वीसी के माध्यम से दर्ज हुआ गवाह का बयान
मऊ, अप्रैल 4 -- मऊ। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए झूठा शपथ पत्र देने के मामले में जिले में वीसी के माध्यम से तत्कालीन जिलाधिकारी और वर्तमान में राजस्व परिषद के सचिव पी गुरु प्रसाद का बयान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज किया गया। सीजेएम ने मामले में जिरह के लिए अगली तिथि 23 अप्रैल नियत किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन जिलाधिकारी वर्तमान में राजस्व परिषद के सचिव पी गुरु प्रसाद के आदेश पर शहर कोतवाली में धारा 419,420,467, 468 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सरायलखंसी थाना क्षेत्र के कैथवली गांव निवासी हरेंद्र को नामजद किया था। आरोप है कि 28 मई 2017 को हरेंद्र ने चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था। अपने आवेदन पत्र के साथ उन्होंने अपने विरुद्ध चल रहे आपराधिक मुकदमा को छिपाकर गलत शपथ...
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