कानपुर, अप्रैल 27 -- विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में शुक्रवार को लिखित बहस दाखिल नहीं हो सकी। एमपी/एमएल सेशन कोर्ट में बचाव पक्ष ने बहस तैयार न होने का हवाला देकर समय मांगा, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। अभियोजन ने पत्रावली में दाखिल नए दस्तावेजों की नकल मांगी। कोर्ट ने अभियोजन को नकल मुहैया कराने और लिखित बहस के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की। विधायक समेत सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए। आगजनी मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष को लिखित बहस कोर्ट में शुक्रवार को दाखिल करनी थी। सुनवाई शुरू होते बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने विधायक इरफान और रिजवान सोलंकी की ओर से प्रार्थना पत्र दिया। अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी और एडीजीसी भाष्कर मिश्रा ने इसका विरोध करते हुए रोज सुनवाई की बात कही। अभियोजन ने क...