रांची, अप्रैल 8 -- रांची। अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने सोमवार को शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपी अरविंद गिरि को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले में पीड़िता ने 2016 में नामकुम थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई में अभिोजन पक्ष घटना को साबित नहीं कर सका, जिसका लाभ आरोपी को मिला। 2017 में ही आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया गया था।

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