गोरखपुर, अप्रैल 4 -- गोरखपुर।हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अमरूतानी बाग भौरहिया झोपड़पट्टी निवासी अभियुक्त एबरार उर्फ राजू को आजीवन कारावास एवं 11 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र यादव एवं प्रमोद मौर्य का कहना था कि 28 अगस्त 2021 को वादी गुड्डू की लड़की रूबी खातून अपनी दोस्त निशा के साथ आधार कार्ड बनवाने गई थी। वापस आते समय घर के पास वादी का दामाद अभियुक्त एबरार उर्फ राजू ने लोहे के सरिए से उसकी लड़की के सर पर मार कर घायल कर दिया। वादी अपनी लड़की को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तिवारीपुर थाने में एबरार के...