रांची, अप्रैल 8 -- 18 अप्रैल को डीजी को हाजिर होने को कहा अदालत नेरांची। विशेष संवाददाता साहिबगंज में बाल तस्करी से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने सीआईडी के डीजी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने 18 अप्रैल को डीजी को हाजिर होने को कहा है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अनुसंधानकर्ता की ओर से गुमशुदा दोनों बच्चों के आधार कार्ड का बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट, आंखों की रेटिना उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया, ताकि बच्चों को खोजने में मदद मिल सके। कोर्ट ने फिलहाल इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि आधार कार्ड से संबंधित ऐसी निजी चीजों की जानकारी आसानी से नहीं दी जाती है। क्या है मामला कुलदेव साह व वीरेन साह के खिलाफ एम हेंब्रम ने साहिबगंज कोर्ट में अपने बेटे की तस्करी करने को ल...