बच्चों के यौन शौषण से बचाने का रक्षा कवच है पॉक्सो कानून: त्रिभुवन
गुमला, फरवरी 28 -- गुमला, प्रतिनिधि । जिला समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों और विधि के विरुद्ध आचरण करने वाले बच्चो के संरक्षण के लिए संचालित जिला बाल संरक्षण ईकाई के अधिकारियों-कार्यकर्ताओं का दो दिनी प्रशिक्षण का समापन मंगलवार को हुआ। सूचना भवन सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण में जिले के सभी कर्मियों के कार्य दायित्व के साथ कार्यक्रम के साथ कार्य की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। मौके पर ट्रेनर त्रिभुवन शर्मा ने पोक्सो कानून 2012 संशोधित अधिनियम 2019 की जानकारी देते हुए कि कहा कि बच्चो के यौन शौषण से पॉक्सो कानून रक्षा कवच है। इसकी जानकारी समाज और बच्चों को दी जानी चाहिए। उन्होंने किशोर पुलिस यूनिट, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व जिले में बच्चो के सहायता के लिय नए स्थापित चाइल्ड हेल्प लाइन के का...
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