पटना, फरवरी 23 -- फर्जी डिग्री पर बहाल शिक्षकों की जांच के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के लिए राज्य सरकार और निगरानी को दो सप्ताह का और समय दिया है। रंजीत पंडित की ओर से दायर अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निगरानी को दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।आवेदक की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि अब तक 72 हजार के करीब शिक्षकों के फोल्डर जांच के लिए नहीं मिला है। उनका कहना था कि जांच की रफ्तार काफी धीमी है। वहीं कोर्ट ने कई बार मामले पर सुनवाई कर जांच को जल्द पूरा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने जांच के लिए राज्य सरकार को समय सीमा निर्धारित करने को भ...