पटना, अप्रैल 26 -- फर्जी कॉल कर पैरवी करने के मामले में आरोपी बिहार के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ विशेष अदालत ने आरोप तय कर लिए हैं। पटना की बेऊर जेल से आईपीएस आदित्य कुमार को गुरुवार को आर्थिक अपराध इकाई की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उनके ऊपर लगे आरोप को पढ़ कर सुनाया। हालांकि आदित्य कुमार ने आरोपों से इनकार कर दिया।  इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने इस मामले के विशेष लोक अभियोजक को अभियोजन गवाह और साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया। फिर विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने पटना हाईकोर्ट से मिली नियमित जमानत आदेश के तहत बेल बॉन्ड दाखिल करने के बाद बेऊर जेल से मुक्त करने का आदेश जारी किया।  पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर बिहार पुलिस महानिदेश को फर्जी कॉल कर केस की पैरवी करने ...