चम्पावत, फरवरी 12 -- जिला न्यायालय ने कर्मचारी प्रतिकर वाद में बीमा कंपनी को 26.71 लाख रुपये प्रतिकर चुकाने के निर्देश दिए हैं। बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी निर्धारित राशि के साथ 12 प्रतिशत साधारण ब्याज एक माह के भीतर पीड़ित के परिजनों को देगी।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त अरुण वोहरा की अदालत ने 2021 के एक मामले में फैसला सुनाया। लोहाघाट थाने के घाट निवासी अर्जुन सिंह व कमला देवी ने जुलाई 2022 में प्रतिकर की मांग करते हुए सीजेएम की अदालत में वाद दायर किया था। वाद में कहा कि उनका 18 वर्षीय पुत्र पवन सिंह पोकलैंड मशीन में बतौर सहायक काम करता था। सिंगदा के लिए सड़क कटान करने के दौरान चोटिल होने से पांच अगस्त 2021 को पवन की मृत्यु हो गई थी। वादी ने सड़क कटाने कराने वाले ठेकेदार, आपरेटर मालिक व बीमा कंपनी को प्रतिवा...