गुड़गांव, फरवरी 8 -- गुरुग्राम। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी के गुरुग्राम अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने का निर्देश दिया। आदेश में पीएमएलए अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन, गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करने में देरी को आधार बनाया गया।प्रवर्तन निदेशालय ने 4 से 8 जनवरी तक पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह के परिसरों पर छापेमारी की थी। पीएमएलए अधिनियम के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। दोनों को 9 जनवरी को गुरुग्राम में विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। 14 दिन तक रिमांड में रहने के बाद 23 जनवरी को गुरुग्राम कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तब से वे जेल में हैं। दिलबाग और कुलविंदर सिंह...