कटिहार, फरवरी 24 -- कटिहार, विधि संवादाताजिला अदालत के चतुर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राम ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या में लिप्त आरोपी इंद्रजीत साह जो इंदिरा ग्राम कुर्सेला निवासी है को दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं उसकी हत्या करने की सिद्ध दोष अभियोग में सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की राशी अदा नहीं करने पर आरोपी पर अतिरिक्त नौ माह की कैद भी निर्धारित किया है। इसी मामले में सह आरोपी सह मृतिका के ससुर श्रवण साह को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। घटना को लेकर मृतका के भाई कुंदन कुमार साह जो बारीहाट पूर्णिया निवासी हैं ने कुरसेला थाना कांड सं- 226/17 दर्ज करा आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी मृतक बहन की शादी 17 नवंबर को हिंदू रीति रिवाज से आरोपी इंद्रजीत शाह के साथ संप...