निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मामले में कल होगी सुनवाई
नई दिल्ली, मार्च 13 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल बनाए गए कानून पर रोक लगाने की मांग पर जल्द सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 15 मार्च को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निर्वाचन आयोग को 'राजनीति और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से दूर रखने के आधार पर मामले की जल्द सुनवाई के लिए सहमति जताई। इससे पहले, पीठ के समक्ष गैर सरकारी संगठन 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। इसके बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.