नाबालिग से छेड़खानी में पांच साल की सजा
गोरखपुर, अप्रैल 4 -- गोरखपुर।नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म का प्रयास करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट गोविंद मोहन ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हुमायूंपर उत्तरी निवासी अभियुक्त सचिन उर्फ कौशलकांत व नीरज उर्फ कृष्णकांत को पांच साल के कठोर कारावास एवं 27 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को चार साल छः माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पाण्डेय एवं विशेष लोक अभियोजन उमेश मिश्र का कहना था कि घटना 2 अगस्त 2016 की दिन के करीब 2 से 3 बजे की है। वादिनी की नाबालिग बच्ची घर पर अकेली थी। अभियुक्तगण वादिनी के घर में घुस आए और वादिनी की लड़की के साथ छेड़छाड़ किए और उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास भी किए।
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