सीतापुर, फरवरी 20 -- सीतापुर। जहरीली शराब पिलाकर हत्या किए जाने के एक मामले में थाना महोली पर दर्ज मुकदमे में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एससी एक्ट ने धारा 302/328 एससी एसटी एक्ट के तहत यह सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को सजा हुई है। दोषसिद्ध अभियुक्त कल्लू पुत्र बिहारी पंडित निवासी प्रीतमपुरग्रंट थाना महोली पर आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगा है।

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