मथुरा, फरवरी 17 -- गांजा तस्करी गिरोह के सरगना को एडीजे सप्तम संजय चौधरी की अदालत ने 12 वर्ष और उसके दो अन्य सहयोगियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। तीनों दोषी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध हैं। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजन रनवीर सिंह द्वारा की गई। मगोर्रा पुलिस ने 1 सितंबर 2022 को एक ट्रक से 15 कुंटल 15 किलो गांजा बरामद किया था। पुलिस ने ट्रक चालक फिरोज हुसैन निवासी बरैठा मुरादाबाद व उड़ीसा निवासी सतीश को गिरफ्तार किया था। फिरोज व सतीश की निशानदेही पर मगोर्रा पुलिस ने बोलेरो सवार मो. आलम पुत्र बन्ने हुसैन निवासी बरैठा मुरादाबाद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बोलेरो से भी गांजा बरामद किया था। आलम बोलेरो में सवार होकर ट्रक की निगरानी...