कुशीनगर, मार्च 4 -- कुशीनगर।रियल स्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016, एक ऐसा अधिनियम है, जो घर खरीदारों की रक्षा करने के साथ-साथ रियल स्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। अधिनियम रियल स्टेट क्षेत्र के विनियमन के लिए प्रत्येक राज्य में एक रियल स्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) स्थापित करता है और त्वरित विवाद समाधान के लिए एक निर्णायक निकाय के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन कुशीनगर जिले में रेरा के अधिनियत का रत्तीभर भी पालन नहीं हो रहा है। यहां कृषि योग्य भूमि पर प्लाटिंग कर जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले अवैध तरीके से कॉलोनियां बसा रहे हैं। न नक्शा पास करा रहे हैं और न ही रजिस्ट्री के समय इसकी जानकारी दे रहे हैं। इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। यही नहीं, रेरा में बिना रजिस्ट्रेशन भूमि के प्लाटिंग का कारोबार जिले में धड...