नई दिल्ली, फरवरी 14 -- जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत याचिका बुधवार को वापस ले ली। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने उन्हें जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दी। खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि चूंकि परिस्थतियां बदल गई हैं और ट्रायल कोर्ट के समक्ष नए सिरे से जमानत मांगने का प्रयास है, इस वजह से याचिका वापस ली जा रही है।  सिब्बल ने कहा- जमानत याचिका को हम वापस लेना चाहते हैं। परिस्थितियों में बदलाव आया है। हम ट्रायल कोर्ट में अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि, सिब्बल ने परिस्थितियों में बदलाव के बारे में विस्तार से नहीं बताया। पीठ ने सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और खालिद की जमानत याचिका वापस लेने ...