मऊ, मई 20 -- मऊ, संवाददाता। 37 वर्ष पूर्व मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या के प्रयास के मामले में बुधवार को कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोषी अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया। वहीं अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया। मामला 22 अप्रैल 1989 का है। मामले की प्राथमिकी अमरनाथ सिंह ने मधुबन थाने में दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि वह अपनी भूमि पर पुवाल रख रहे थे, इसी दौरान विवाद हो गया था। विवाद के दौरान आरोपी ने कट्टे से फायर कर दिया था, इससे नौ लोगों को चोंटे आई थी। मामले में कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराकर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कराया।...