वाराणसी, अप्रैल 6 -- वाराणसी। कफ सिरप तस्करी मामले में रोहनिया थाना में दर्ज प्रकरण में भी फरार आरोपी शुभम जायसवाल को अपर जिला जज/एफटीसी (14वां वित्त आयोग) मनोज कुमार की कोर्ट ने सोमवार को भगोड़ा घोषित कर दिया है। दो दिन पहले कोतवाली में दर्ज मामले में भी शुभम को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। विवेचक के आवेदन पर कोर्ट ने आदमपुर के कायस्थ टोला प्रहलाद घाट निवासी शुभम जायसवाल को धारा 84(4) बीएनएसएस के तहत अपराधी घोषित करने का आदेश दिया है। अभियोजन के तरफ से विशेष अभियोजक अधिकारी सुनील सिंह और अरविंद श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। न्यायालय में विवेचक दिनेश कुमार त्रिपाठी ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लगातार दबिश दी लेकिन वह नहीं मिला। न्यायालय की ओर से 22 जनवरी को आरो...