युवती के साथ दुष्कर्म में 10 साल की सजा, 16 हजार रुपये जुर्माना
चित्रकूट, अप्रैल 1 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने 16 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।पहाड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने थाने में 11 सितंबर 2021 को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया कि उसका पति बाहर रहता था। 11 सितंबर की रात में करीब दो बजे वह अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान दुबारी निवासी राजू उर्फ समसुद्दीन ने घर के अंदर आकर तमंचा लगाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह मौके से बाहर भाग निकला। पीड़िता और आरोपित के अलग-अलग समुदाय के होने के चलते पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। सहायक ज...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.