अंबेडकर नगर, मई 24 -- अम्बेडकरनगर। मारपीट के मामले में दोनों आरोपितों को जेडी द्वितीय/जेएम की अदालत ने न्यायालय उठने तक की सजा के साथ प्रत्येक को 11 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। भीटी थाने में वर्ष-2018 में बेला निवासी कैलाश निषाद पुत्र पुती निषाद एवं संदीप सिंह पुत्र राम नारायण सिंह के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था।

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