मधुबनी, जनवरी 2 -- मधुबनी, निज संवाददाता। जिले के फुलपरास अनुमंडल स्थित मां दुर्गा अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में नर्सिंग होम का संचालन तय मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर अस्पताल प्रबंधन पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह कार्रवाई सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डा. हरेन्द्र कुमार ने की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी और जिला वेक्टर बोर्न रोग पदाधिकारी की संयुक्त टीम ने अस्पताल की जांच की थी। जांच रिपोर्ट में कई स्तर पर नियमों की अनदेखी सामने आई। इसके आधार पर अस्पताल को नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली 2013 के तहत दोषी माना गया है। नियमों के अनुसार, बिना मानक स्तर पर नर्सिंग होम, क्लिनिक या जांच केंद्र का संचालन करना दंडनीय अपराध है। सीएस डा. हरेन्द्र...
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