कटिहार, मई 23 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले में बिना प्रस्वीकृति संचालित निजी विद्यालयों पर अब शिक्षा विभाग सख्त रुख अपनाने जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से जारी निर्देश के बाद ऐसे स्कूलों में हड़कंप मच गया है, जो वर्षों से बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 5 जून 2026 तक संबंधित विद्यालयों को ई-संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।डीईओ ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत निजी विद्यालयों के लिए प्रस्वीकृति अनिवार्य है। बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय ...