बाल विवाह बढ़ रहे, इसके लिए पुलिस दोषी; हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
विधि संवाददाता, मई 24 -- UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ रहे बाल विवाह पर नाराजगी जताई है। एक केस की सुनवाई करते हुए आदेश में कहा कि यूपी में बाल विवाह बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस इन गैर कानूनी शादियों के दूल्हों और मदद करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज करने में नाकाम रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, जिसमें पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की धारा 10 और 11 के तहत नाबालिग लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति या ऐसे विवाह को कराने में शामिल लोगों पर कार्रवाई की हो। यह टिप्पणी कोर्ट ने आजाद अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया कि सभी पुलिस कमिश्नरों, एसएसपी और एसपी को स्पष्ट गाइडलाइंस और सर्कुलर जारी किए जाएं, ताकि बाल विव...
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