मधुबनी, मई 24 -- संदीप कुमार मधुबनी। सिविल सर्जन ने कहा है कि सरकारी एवं निजी अस्पतालों द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का अक्षरश: पालन करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सिविल सर्जन, मधुबनी की ओर से जिले के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लिनिकों को पत्र जारी किया गया है।जारी निर्देश में कहा गया है कि अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण नहीं होने पर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इंसेफेलाइटिस, टीबी एवं अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण आम लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।सिविल यह भी पढ़ें- बिना पर्यावरण मंजूरी चल रहा था ईंट-भट्ठा, आवेदन किया रद्द सर्जन ने सभी संस्थानों को...