कानपुर, मार्च 25 -- कानपुर। सत्र 2026-27 पहली अप्रैल से शुरू है। नए सत्र में किताबों-कॉपियों की पूर्व से तय दुकानों से बिक्री, नियम विरुद्ध ढंग से शुल्क वृद्धि और यूनिफॉर्म समय से पहले बदलने जैसे नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिकायतें आने लगी हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सीबीएसई व सीआईएससीई से संबद्ध मान्यता प्राप्त स्कूलों को अधिनियम की अवहेलना पर चेतावनी जारी की। डीआईओएस ने सीबीएसई और सीआईएससीई से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों को जारी पत्र में स्पष्ट किया है उप्र स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 का पालन करना होगा। प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय को नए शैक्षणिक सत्र के शुल्क का पूरा विवरण देना होगा। इसे नए सत्र से 60 दिन पहले अपनी वेबसाइट व सूचना पट पर इसे सार्वजनिक करना होगा।शुल्क के मामल...