रांची, मई 20 -- रांची, संवाददाता। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने बहुचर्चित तिरुलडीह नक्सली हमले मामले में जेल में बंद आरोपी अनम हेस्सा पूर्ति उर्फ अनम हस्सा पूर्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका दूसरी बार खारिज की गई। आरोपी 19 मार्च 2024 से न्यायिक हिरासत में है। अभियोजन के मुताबिक, 14 जून 2019 को सरायकेला-खरसावां जिले के कुकड़ूहाट बाजार में माओवादियों ने पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर पांच पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी।

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