नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 11 वर्ष की कैद
प्रयागराज, मार्च 19 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। कोरांव थानाक्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने आरोपी विंध्यवासिनी को दोषी पाते हुए 11 वर्ष के कठोर कैद की सजा से दंडित किया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार तिवारी ने की।अदालत ने दोषी को धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 11 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 452 भा.दं.सं. के तहत 4 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवजा राज्य सरकार की ओर से दिया जाए, साथ ही जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को प्रदान किए जाए।अभियोजन के अनुसार घटना 28 अगस्त 2023 की र...
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