औरंगाबाद, मई 12 -- एक अभियुक्त को सुनाई गई सजा, वर्ष 2015 में घटी थी घटना एक लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश पॉक्सो एक्ट में सुनाई गई सजा औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपित को मंगलवार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में 22 जनवरी 2016 को एक प्राथमिकी बंदेया थाना में दर्ज की गई थी। यह भी पढ़ें- नाबालिग के साथ दुष्कर्म में पॉक्सो में 10 साल कैद की सजासजा सुनाने की प्रक्रिया औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे-6 सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश लक्ष्मीकांत मिश्रा की अदालत ने बंदेया थाना कांड संख्या-02/2016 में सजा के बिंदू पर सुनवाई की। अभियुक्त सदर प्रखंड के फेसर निवासी सुनील कुमार को भादंवि धारा 366 में पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। पॉक्सो एक्ट औ...