बागपत, मार्च 27 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने धनौरा टीकरी गांव में विवाहिता की दहेज हत्या में आरोपी सास की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुजफ्फरनगर जिले के परसौली गांव निवासी रेखा ने दिसंबर 2025 में दोघट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसकी बेटी कनक की शादी धनौरा टीकरी निवासी आशीष के साथ हुई थी। दहेज में स्कॉर्पियों गाड़ी और पांच लाख रुपये नहीं मिलने पर कई बार कनक की पिटाई की गई। कनक के ससुराल वालों ने उसका मकान बिकवाने का भी दबाव बनाया। मकान बेचने से मना करने पर उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति आशीष, जेठ संजय, ससुर रविंद्र, सास मधु, चचिया ससुर सुशील, चचिया सास मीनू के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहर...