जो योग्य नहीं, उनकी नौकरी की सिफारिश कैसे? सरकार समाधान निकाले; किस फैसले पर भड़का HC
नैनीताल, अप्रैल 5 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बरती गई अनियमितताओं पर कड़ी टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने बीते दिनों मामले की सुनवाई करते हुए, इस बात पर हैरानी जताई, कि 'सीबीएसई और एनसीटीई की ओर से अपात्र घोषित करने के बावजूद, चयन समिति ने बिना योग्यता जांचे बड़ी संख्या में अपात्र की नियुक्ति की सिफारिश कैसे कर दी।' हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध रखे शिक्षकों की सेवा में व्यवधान डाले बिना वंचित 11 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता निकालने के निर्देश शिक्षा निदेशालय को दिए हैं। इन अभ्यर्थियों के लिए पूर्व में कोर्ट के निर्देश पर पद रिक्त रखे गए हैं। मामले के अनुसार, 2016 में हुई नियुक्ति प्रक्रिया में कई अभ्यर्थियों की नियम विरुद्ध नियुक्ति होने और योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रखे जाने का म...
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