जमुई, मई 23 -- जमुई। कार्यालय संवाददाता श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के विशेष निदेश के आलोक में बाल श्रमिकों को विमुक्त कराने के लिए श्रम अधीक्षक रतीश कुमार के नेतृत्व में गठित धावा दल ने झाझा ब्लॉक में 01 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया और नियोजक के विरुद्ध बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत सेक्शन 3 व सेक्शन 14(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी! श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के टीम ने पुलिस बल के साथ बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी झाझा ने बताया कि य़ह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा ! यह भी पढ़ें- बेगूसराय सदर में दो बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्तबाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम श्रम अधीक्षक रतीश कुमार ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 सं...