आगरा, मई 11 -- छोटे भाई की चोरी के शक में पीट-पीट कर गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी भाई पवन निवासी ग्राम नगला खुशियाली अछनेरा को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज दस प्रदीप कुमार ने आरोपी को दस वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी ताराचंद यादव ने वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत गवाह और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी रोगन सिंह ने थाना अछनेरा पर मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि घर से तीन हजार रुपये चोरी हो गए थे। बड़े बेटे पवन ने जेब से रुपये निकलाने का शव छोटे बेटे शिवम पर जताया। यह भी पढ़ें- गैर इरादतन हत्या में अभियुक्त को छह साल की जेल दोनों में विवाद हो गई। 20 मई 2021 को उसके बड़े पुत्र पवन द्वारा अपने छोटे भाई शुभम उम्र करीब 15 वर्ष को मारा-पीटा था। उसके छोटे पुत्र के शरीर...