देवघर, जून 10 -- चितरा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुपालन में बुधवार से चितरा थाना क्षेत्र सहित जिले के सभी नदी घाटों से बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है। मॉनसून अवधि को देखते हुए यह रोक आगामी 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। यह भी पढ़ें- आज से जिले में बालू उठाव पर लगेगी रोक, पूरे मानसून सीजन में खनन गतिविधियां रहेंगी बंदप्रतिबंध की जानकारी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि में किसी भी नदी घाट से बालू का खनन, भंडारण अथवा परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन व खनन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वर्षा ऋतु के दौरान नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, पर्यावरण संरक्षण तथा जलस्रोतों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बालू उत्खनन पर रोक लगाई गई है। यह भ...