नई दिल्ली, अप्रैल 5 -- दिल्ली में एलपीजी वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं सुचारू बनाने के लिए सरकार ने गोदामों से सिलेंडरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध है और इस प्रकार की किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।दिल्ली सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता में उल्लेखनीय विस्तार किया है। ये छोटे सिलेंडर वैध पहचान पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके लिए पते के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि एलपीजी आपूर्ति की निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार सुनिश्चित कर रही है की गैस आ...