बिजनौर, मई 23 -- बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट लोकेश नागर ने कोर्ट से स्टे के बावजूद खेत पर काम करने और विरोध करने पर दो को मारपीट कर घायल करने के मामले में आरोपी अरविंद को पांच वर्ष की कैद, जबकि पंकज, बसंत और भूपेंद्र को दो-दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उक्त दोषियों पर कुल 32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपये घायल ओमराज सिंह को और पांच हजार रुपये अमित कुमार को देने के आदेश भी दिए हैं। एडीजीसी अजीत पंवार के अनुसार संतोष कुमारी पत्नी ओमराज सिंह निवासी गांव सलावा थाना धामपुर ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसके देवर धर्मपाल सिंह की जमीन का आरोपी गांव निवासी अरविंद ने एक बैनामा अपनी पत्नी संजीता के नाम कराया था। उक्त जमीन पर धर्मपाल सिंह ने कोर्ट से स्टे ले रखा है। 14 अप्रैल 2023...