सहारनपुर, मई 23 -- सहारनपुर। खनन अभिवहन शुल्क वसूली ठेका आवंटन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद जिला पंचायत में खलबली मची है। सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपये की चपत पहुंचने के आरोपों से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट ने जिला पंचायत और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने कमिश्नर जांच रिपोर्ट के बावजूद तीन वर्षों से कार्रवाई न होने पर हैरानी और नाराजगी जताई है। अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। आरएस नेगी द्वारा दायर याचिका में आरोप है कि जिला पंचायत सहारनपुर द्वारा खनन अभिवहन शुल्क वसूली का ठेका ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के बजाय, बातचीत के आधार पर मनमाने तरीके से दिया गया है। आरोप है कि 2022-23 में जहां इस ठेके के लिए 3 लाख और 3.03 लाख रुपये प्रतिदिन तक की ...