अमरोहा, मई 21 -- अमरोहा, संवाददाता। कक्षा 12 की छात्रा से घर में घुसकर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी बाल अपचारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई तथा 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी जमानत पर था। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए बाल सुधार गृह भेज दिया गया। दो अक्तूबर 2021 की घटना शहर कोतवाली के एक मोहल्ले की थी। यहां रहने वाली एक शिक्षिका की नाबालिग बेटी 12वीं की छात्रा थी। मोहल्ले का ही रहने वाला बाल अपचारी दो साल से छात्रा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। यह भी पढ़ें- नाबालिग का अपहरण व यौन शोषण करने के आरोपित को 22 वर्ष सश्रम कारावास घटना वाले दिन शिक्षिका अपने पति के साथ बाहर गई हुई थी। उसी दौरान बाल अपचारी ने घर में घुसकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। ...